PRADHAN MANTRI KRISHI SINCHAI YOJANA

  • सतही लघु सिंचाई (एसएमआई)
  • महत्वपूर्ण लिंक
  • योजना की बुनियादी विशेषताएं :
  • योजना के मुख्य उद्देश्य :

सतही लघु सिंचाई (एसएमआई)

विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 1999-2000 से केंद्रीय सहायता (CA) प्रदान करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता वाली सतही लघु सिंचाई (SMI) योजनाओं को शामिल किया गया था। इसके बाद इस योजना का विस्तार ओडिशा के डीपीएपी, आदिवासी, डीडीपी, बाढ़ प्रवण, वामपंथी उग्रवादी और कोरापुट, बोलांगीर और कालाहांडी (केबीके) क्षेत्र में किया गया।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को 2015-16 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य खेत पर पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना आदि था। पीएमकेएसवाई- हर खेत को पानी (एचकेकेपी) पीएमकेएसवाई के घटकों में से एक है। एसएमआई की योजना अब पीएमकेएसवाई (एचकेकेपी) का एक हिस्सा है।

महत्वपूर्ण लिंक

सभी राज्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिए बारहवीं योजना के दौरान घरेलू बजटीय सहायता के साथ राज्य क्षेत्र की योजना के रूप में जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार (आरआरआर) के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी गई थी। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) 2015-16 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत पर पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत के पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना आदि था। पीएमकेएसवाई हर खेत को पानी (एचकेकेपी) पीएमकेएसवाई के घटकों में से एक है। जल निकायों के आरआरआर की योजना पीएमकेएसवाई (एचकेकेपी) का हिस्सा बन गई है।

योजना की बुनियादी विशेषताएं :

कैबिनेट ने 9050 करोड़ रुपये के परिव्यय एवं 21.0 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बनाने के लक्ष्य के साथ पीएमकेएसवाई (एचकेकेपी) घटक के लिए मंजूरी दे दी है जिसमें आरआरआर से 1.50 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बनाने का लक्ष्य है।

योजना के मुख्य उद्देश्य :

  • जलाशयों का व्यापक सुधार और जीर्णोद्धार जिससे टैंक भंडारण क्षमता में वृद्धि।
  • भूजल पुनर्भरण।
  • पीने के पानी की उपलब्धता में वृद्धि।
  • कृषि/बागवानी उत्पादकता में सुधार।
  • टैंक कमानों के जलग्रहण क्षेत्रों में सुधार।
  • बेहतर जल उपयोग दक्षता के माध्यम से पर्यावरणीय लाभ; सतह और भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देकर।
  • प्रत्येक जल निकाय के स्थायी प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी और स्वावलंबी प्रणाली।

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Atal Bhujal Yojana (ABHY)

Table Of Content

  • अटल भूजल योजना (ABHY) की पृष्ठभूमि :-
  • अटल भूजल योजना (ABHY) के उद्देश्य :-
  • अटल भूजल योजना (ABHY) के घटक :-
  • अटल भूजल योजना की विशेषताएं :-
  • अटल भूजल योजना योजना का महत्व :-
  • भारत में भूजल की स्थिति :-
  • विभिन्न राज्यों की भूजल क्षमता :-
  • केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) की भूमिका :-
  • अटल भूजल योजना इस स्थिति से कैसे निपटेगी ?
  • अटल भूजल योजना का वित्तपोषण :-
  • अटल भूजल योजना कवरेज :-
  • अटल भूजल योजना योजना के अपेक्षित परिणाम :-
  • अटल जल योजना के अपेक्षित प्रभाव :-

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अटल भूजल योजना कवरेज :-

अटल भूजल योजना (ABHY) केंद्र सरकार द्वारा सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल के सतत प्रबंधन के लिए 6,000 करोड़ रुपये की एक योजना है। अटल भूजल योजना (Atal Bhujal Yojana – ABHY ) को अटल जल (ATAL JAL) के नाम से भी जाना जाता है। अटल भूजल योजना (ABHY) (Atal Bhujal Yojana) या अटल जल (ATAL JAL) ‘जल उपयोगकर्ता संघों’ की स्थापना, जल बजट, ग्राम पंचायतवार जल सुरक्षा डिजाइन आदि के निर्माण और कार्यान्वयन के माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी की परिकल्पना करता है। कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय द्वारा निष्पादित किया जा रहा है, जिसे पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के रूप में जाना जाता था। अटल भूजल योजना (ABHY) (Atal Bhujal Yojana Hindi me) भारत सरकार और विश्व बैंक (World Bank) द्वारा 50:50 के अनुपात में वित्तपोषित किया जा रहा है।

अटल भूजल योजना (ABHY) देश के सात राज्यों में चिन्हित जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी और मांग पक्ष हस्तक्षेप पर जोर देती है। इस योजना में जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission – JJM) के लिए बेहतर स्रोत स्थिरता, सरकार के ‘किसानों की आय को दोगुना करने’ के लक्ष्य में सकारात्मक योगदान और इष्टतम जल उपयोग की सुविधा के लिए समुदाय में व्यवहार परिवर्तन को शामिल करने की भी परिकल्पना की गई है।

अटल भूजल योजना (ABHY) के क्रियान्वयन के लिए चिन्हित अति-शोषित और पानी की कमी वाले राज्यों में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों को भूजल दोहन और क्षरण की डिग्री, निर्मित कानूनी और नियामक उपकरणों, संस्थागत इच्छा और भूजल प्रबंधन से जुड़ी पहलों को क्रियान्वित करने के अनुभव के आधार पर चुना गया है।

अटल भूजल योजना (ABHY) की पृष्ठभूमि :-

  • भूजल देश के कुल सिंचित क्षेत्र में लगभग 65% और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का लगभग 85% योगदान देता है।
  • बढ़ती जनसंख्या, शहरी विकास और औद्योगिक विकास की बढ़ती मांगों के कारण राष्ट्र में सीमित भूजल संसाधन खतरे में हैं। 
  • कई क्षेत्रों में गहन और अनियंत्रित भूजल पंपिंग के परिणामस्वरूप भूजल स्तर में तेजी से और व्यापक गिरावट आई है और साथ ही भूजल निकासी सुविधाओं के निरंतर अस्तित्व में कमी आई है।
  • देश के कुछ हिस्सों में भूजल की गुणवत्ता में गिरावट से भूजल की उपलब्धता में कमी की समस्या और भी बढ़ गई है।
  • अति-उपयोग, संदूषण और संबंधित पर्यावरणीय प्रभावों के कारण भूजल पर बढ़ते दबाव से राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ने का खतरा है, जब तक कि आवश्यक निवारक/सुधारात्मक उपायों को प्राथमिकता पर नहीं लिया जाता है।
जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission – JJM) 
  • जल जीवन मिशन (JJM) के माध्यम से 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गयी है।
  • जल जीवन मिशन (JJM) का क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया जाता है।
  • इस मिशन का शुभारम्भ 2019 में किया गया था।
  • जल आपूर्ति प्रणालियों और जल कनेक्शनों की कार्यक्षमता, जल गुणवत्ता निगरानी और परीक्षण के साथ-साथ टिकाऊ कृषि, संरक्षित जल का संयुक्त उपयोग, पेयजल स्रोत में वृद्धि, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट और इसका पुन: उपयोग सुनिश्चित करता है। 

मिशन में शामिल प्रावधान ( Provisions included in the Mission)

  • गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र
  • सूखा प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्रों के गांव
  • सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) गांवों आदि में एफएचटीसी के प्रावधान को प्राथमिकता देना
  • विद्यालयों, आंगनबाडी केन्द्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केन्द्रों, आरोग्य केन्द्रों तथा सामुदायिक भवनों को कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना 
  • पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले दूषित पदार्थों को हटाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप का इस्तेमाल करना आदि।

कार्यान्वयन | Implementation

  • मिशन पानी के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल है।
  • JJM पानी के लिए एक जन आंदोलन बनाया जा सकता है, जिससे यह सभी की प्राथमिकता बन जाए।
  • केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालय और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10, अन्य राज्यों के लिए 50:50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% है।

योजना का प्रदर्शन | Performance of the scheme

  • अब तक 772,000 (76 प्रतिशत) स्कूलों और 748,000 (67.5 प्रतिशत) आंगनवाड़ी केंद्रों में नल के पानी की आपूर्ति की गई है।

अटल भूजल योजना (ABHY) के उद्देश्य :-

  • अटल भूजल योजना के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है :
  • सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन को बढ़ाना।
  • पानी के संरक्षण और कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले व्यवहारिक परिवर्तनों को बढ़ावा देना।
  • योजना के तहत निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्र गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में आते हैं।
  • ये राज्य भारत में भूजल के संबंध में अति-उपयोग किए गए, महत्वपूर्ण और अर्ध-महत्वपूर्ण ब्लॉकों की कुल संख्या का लगभग 25% प्रतिनिधित्व करते हैं।
  • इनमें भारत में पाए जाने वाले जलोढ़ और कठोर रॉक एक्वीफर्स के दो महत्वपूर्ण प्रकार के भूजल प्रणालियाँ भी शामिल हैं और भूजल प्रबंधन में संस्थागत इच्छा और अनुभव के विभिन्न स्तर हैं।
  • यह योजना राज्यों में चल रहे सरकारी कार्यक्रमों को पूर्व निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उनके केंद्रित निष्पादन को प्रोत्साहित करने में सक्षम बनाएगी।
  • इस योजना के तहत शामिल राज्यों को अनुदान के रूप में भूजल प्रशासन के लिए जिम्मेदार संस्थानों को बढ़ावा देने के साथ-साथ भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और पानी के संरक्षण और कुशल उपयोग को बढ़ावा देने वाले व्यवहारिक परिवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।

अटल भूजल योजना (ABHY) के घटक :-

  • योजना के दो घटक है। जो इस प्रकार हैं: 

    • संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण घटक भाग लेने वाले राज्यों में भूजल क्षेत्र में मजबूत डेटाबेस, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामुदायिक भागीदारी की सुविधा द्वारा भूजल शासन के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1,400 करोड़ रुपये का प्रावधान ताकि वे अपने संसाधनों का स्थायी प्रबंधन कर सकें।
    • केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न चल रही योजनाओं के बीच सामुदायिक भागीदारी, मांग प्रबंधन और अभिसरण पर जोर देने और भूजल व्यवस्था में परिणामी सुधार के साथ पूर्व-निर्धारित परिणामों की उपलब्धि के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन घटक के रूप में 4,600 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता का प्रावधान आदि।

अटल भूजल योजना की विशेषताएं :-

    • अटल जल को सहभागी भूमिगत जल प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने और देश के सात राज्यों, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक चलने वाले भूजल संसाधन प्रबंधन के लिए सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन लाने के मुख्य उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है।
    • योजना के लागू होने से इन सात राज्यों के 78 जिलों की लगभग 8350 ग्राम पंचायतों को लाभ होने का अनुमान है।
    • ABHY मांग पक्ष प्रबंधन पर मौलिक ध्यान देने के साथ पंचायत के नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देगा।
    • 5 वर्षों की अवधि में वितरित किए जाने वाले 6000 करोड़ रुपये के पूर्ण व्यय में से 50% विश्व बैंक ऋण के रूप में होगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा चुकाया जाएगा।
    • बकाया 50% नियमित बजटीय सहायता से केंद्रीय सहायता के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
    • विश्व बैंक के ऋण घटक और केंद्रीय सहायता सहित पूरी राशि राज्यों को अनुदान के रूप में दी जाएगी।

अटल भूजल योजना योजना का महत्व :-

यह पहल उन व्यक्तियों की सहायता करेगी जिन्हें स्थिर भूजल आपूर्ति की आवश्यकता है, विशेषकर ऐसे किसान जो पिछले कई वर्षों से भूजल की गंभीर कमी से अत्यधिक प्रभावित हैं। इसका फोकस मुख्य रूप से समुदायों की भागीदारी और विभिन्न जल योजनाओं के साथ अभिसरण पर है। इसका महत्वपूर्ण घटक समाज को जवाबदेह बनाना और भूजल संसाधनों के प्रबंधन के लिए व्यवहार में बदलाव लाना है। यह जल संसाधनों के प्रति समग्र दृष्टिकोण में सुधार करने में सहायता करेगा।

भारत में भूजल की स्थिति :-

    • केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission – CWC) द्वारा “जल और संबंधित सांख्यिकी 2019” नाम से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में, भारत का वार्षिक नवीकरणीय भूजल संसाधन 432 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) था।
    • 432 बीसीएम नवीकरणीय भूजल में से 393 बीसीएम वार्षिक ‘निकासी योग्य’ भूजल उपलब्धता है।
    • पंद्रह राज्यों में राष्ट्र की भूजल क्षमता का लगभग 90% हिस्सा है।

विभिन्न राज्यों की भूजल क्षमता :-

राज्य संभावना (प्रतिशत में)
उत्तर प्रदेश 16.2
मध्य प्रदेश 8.4
महाराष्ट्र 7.3
बिहार 7.3
पश्चिम बंगाल 6.8
असम 6.6
पंजाब 5.5
गुजरात 5.2
  • वर्तमान वार्षिक भूजल निकासी 249 बीसीएम है, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए किया जाता है।
  • धान और गन्ना जैसी जल-गहन फसलों के विकल्प के लिए सरकार के आह्वान के पीछे यही कारण है।
  • 2017 के प्री-मॉनसून के दौरान, 2009-18 के दस साल के औसत की तुलना में, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा प्रबंधित 61 फीसदी कुओं में भूजल स्तर में गिरावट आई है।
  • जिन राज्यों में कम से कम 100 कुओं की निगरानी की गई, उनमें कर्नाटक (80%) में सबसे अधिक कमी देखी गई, उसके बाद महाराष्ट्र (75%), उत्तर प्रदेश (73%), आंध्र प्रदेश (73%) और पंजाब (69%) का स्थान रहा।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) की भूमिका :-

  • केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) 23,196 नेशनल हाइड्रोग्राफ मॉनिटरिंग स्टेशनों (6,503 खोदे गए कुओं और 16,693 पीजोमीटर) की एक प्रणाली के माध्यम से जल स्तर और उसके ग्रेड की देखरेख करता है। 
  • पीजोमीटर (Piezometers) वे उपकरण हैं जिनका उपयोग भूजल के दबाव या गहराई को मापने के लिए किया जाता है।
  • CGWB हर साल जनवरी-मार्च-मई और नवंबर के महीनों में भूजल की निगरानी रखता है।
  • बोर्ड ने भूजल संसाधनों के संबंध में देश की मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉक, तालुक, मंडल, आदि) को सुरक्षित, अर्ध-महत्वपूर्ण और अति-शोषित में वर्गीकृत किया है।
  • अति-शोषित इकाइयों की संख्या 2004 में 839 इकाइयों से बढ़कर 2017 में 1,186 हो गई है।
  • भारत के उत्तरी भाग में, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 60% से अधिक मूल्यांकन इकाइयाँ या तो अति-शोषित या गंभीर हैं।
  • संसद के मानसून सत्र के दौरान, जल शक्ति मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि 2017 तक, देश की मूल्यांकन की गई इकाइयों में से 14% अर्ध-महत्वपूर्ण हैं, 5% महत्वपूर्ण हैं और 17% अति-शोषित हैं।

अटल भूजल योजना इस स्थिति से कैसे निपटेगी ?

  • शुरुआत करने के लिए, अटल भूजल योजना को सात राज्यों (गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) में पांच साल की अवधि (2020-21 से 2024-25 तक) में लागू किया जाएगा।
  • इस योजना से देश भर के 78 जिलों में लगभग 8,350 ग्राम पंचायतों को लाभ होने का अनुमान है।
  • यदि कुशल है, तो इस योजना का देश के शेष भागों में विस्तार किया जा सकता है।
  • ABHY का फोकस भूजल स्तर में गिरावट के साथ-साथ पानी के उपयोग की दर को कम करने पर होगा।
  • इसका उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को बढ़ावा देना और दीर्घकालिक भूजल संसाधन प्रबंधन के लिए सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करना है।
  • इसमें समुदाय के नेतृत्व वाली जल सुरक्षा योजनाओं के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।
  • यह पहल 2013 की भूजल प्रबंधन और संसाधन विनियमन योजना का एक अद्यतन और संशोधित संस्करण है जिसका उद्देश्य देश के भूजल संसाधनों का प्रबंधन करना है।
  • नई पहल में “जल उपयोगकर्ता संघ” और जल बजट जैसी अवधारणाएं शामिल हैं।
  • अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों और पंचायतों को अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी।

अटल भूजल योजना का वित्तपोषण :-

  • अटल भूजल योजना (अटल जल) 6000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपये विश्व बैंक से ऋण और 3,000 करोड़ रुपये भारत सरकार के बराबर योगदान के रूप में होंगे।
  • वित्तपोषण का पैटर्न भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 50:50 के अनुपात में है।
  • इस योजना के तहत राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में राशि दी जाएगी। विश्व बैंक का वित्तपोषण एक नए ऋण साधन के तहत किया जाएगा जो कि परिणाम के लिए कार्यक्रम (PforR) है, जिसमें इस योजना के तहत पूर्व-सहमति परिणामों की उपलब्धि के आधार पर विश्व बैंक से भारत सरकार को धनराशि वितरित की जाएगी।
  • संवितरण से जुड़े संकेतक (Disbursement Linked Indicators – DLIs) निर्धारित किए गए हैं जिसके आधार पर प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। फंडिंग के लिए जिन पांच डीएलआई पर विचार किया गया है वे हैं:
    • भूजल डेटा या सूचना और रिपोर्ट की सार्वजनिक घोषणा (प्रोत्साहन निधि का 10%)
    • समुदाय के नेतृत्व वाली जल सुरक्षा योजनाओं का निर्माण (प्रोत्साहन निधि का 15%)
    • मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से हस्तक्षेपों का सार्वजनिक वित्त पोषण (प्रोत्साहन निधि का 20%)
    • पानी के प्रभावी उपयोग के लिए प्रथाओं को अपनाना (प्रोत्साहन निधि का 40%)
    • भूजल स्तर में गिरावट की दर में वृद्धि (प्रोत्साहन निधि का 15%)।
    • प्रोत्साहन राशि प्रतिपूर्ति योग्य होगी और बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य/क्षेत्र अतिरिक्त निधियों के हकदार होंगे।

अटल भूजल योजना कवरेज :-

  • यह योजना सात राज्यों में पूर्व निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन को बढ़ाने पर केंद्रित है। 
  • उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक। योजना के लागू होने से इन राज्यों के 78 जिलों की लगभग 8353 ग्राम पंचायतों को लाभ होने का अनुमान है।
  • अस्थायी वित्तीय आवंटन के साथ योजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित क्षेत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:-
क्रम संख्या राज्य जिला  ब्लाक  ग्राम पंचायत (GPs)
1 गुजरात 6 24 1,816
2 हरियाणा 13 36 1,895
3 कर्नाटक 14 41 1,199
4 मध्य प्रदेश 5 9 678
5 महाराष्ट्र 13 35 1,339
6 राजस्थान  17 22 876
7 उत्तर प्रदेश 10 26 550
  कुल 78 193 8,353

अटल भूजल योजना योजना के अपेक्षित परिणाम :-

  • भूजल निगरानी नेटवर्क को बढ़ाने के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण।
  • भूजल डेटा भंडारण, विनिमय, विश्लेषण और प्रसार में सुधार के लिए सभी स्तरों पर हितधारकों की क्षमता में वृद्धि।
  • बेहतर डेटाबेस और पंचायत स्तर पर सामुदायिक नेतृत्व वाली जल सुरक्षा योजनाओं के आधार पर उन्नत और व्यवहार्य जल बजट।
  • दीर्घावधि भूजल प्रबंधन के लिए धन के विवेकपूर्ण और कुशल उपयोग को सक्षम करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सभी चल रही और नई योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से जल सुरक्षा योजनाओं का प्रवर्तन।
  • सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, बिजली फीडर पृथक्करण आदि के माध्यम से मांग को कम करने के उद्देश्य से उपलब्ध भूजल संसाधनों का प्रभावी उपयोग।

अटल जल योजना के अपेक्षित प्रभाव :-

  • स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ पहचाने गए क्षेत्र में जल जीवन मिशन के लिए स्रोत स्थिरता।
  • किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में योगदान देंगे।
  • सहभागी भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देंगे।
  • बड़े पैमाने पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि और फसल के बेहतर पैटर्न।
  • भूजल संसाधनों के कुशल और उचित उपयोग की उन्नति और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन।

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National Food Security Mission

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  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
  • पोषक अनाज का उत्पादन
  • उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना
  • दोनों सरकारों के प्रयास
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) क्या है?
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) का उद्देश्य क्या है?

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (आईवाईओएम) घोषित किया गया है। सरकार इसे एक जन आंदोलन बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मना रही है ताकि मूल्यवर्धित उत्पादों को विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा सके।

केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने बाजरा (श्रीअन्न) को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। आईवाईओएम 2023 की कार्य योजना उत्पादन, उत्पादकता, खपत, निर्यात बढ़ाने, मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने, ब्रांडिंग और स्वास्थ्य लाभ के लिए जागरूकता पैदा करने आदि की रणनीति पर केंद्रित है।

पोषक अनाज का उत्पादन

श्रीअन्न की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पोषक अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- पोषक अनाज (एनएफएसएम-न्यूट्री अनाज) लागू कर रही है। एनएफएसएम-न्यूट्री अनाज के अंतर्गत शामिल हस्तक्षेपों में प्रथाओं के बेहतर पैकेज, बीज वितरण और सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव उर्वरक, उच्च उपज वाली किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन, पौध संरक्षक रसायन, खरपतवारनाशी, स्प्रेयर, कुशल जल अनुप्रयोग उपकरण, फसल प्रणाली पर आधारित प्रशिक्षण का क्लस्टर फ्रंट लाइन प्रदर्शन शामिल हैं।

श्रीअन्न के लिए बीज हब भी स्थापित किए गए हैं। आगे के हस्तक्षेपों में ब्रीडर बीज उत्पादन, प्रमाणित बीजों का उत्पादन, बीज मिनी किट (एचवाईवी) का वितरण आदि शामिल हैं। इसके अलावा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों ने भी बाजरा को बढ़ावा देने के लिए बाजरा मिशन शुरू किया है।

सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से किसानों को बाजरा का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। इसने यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्य मोटा अनाजों के लिए एमएसपी भी तय किया है ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके।

उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

मिलेट्स आधारित उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जून 2022 में एक उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना अधिसूचित की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण अभियान के तहत भी श्री अन्न को शामिल किया गया है। इसके अलावा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन के तहत बाजरा की खरीद बढ़ाने के लिए अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को बाजरा की खरीद बढ़ाने की भी सलाह दी है।

दोनों सरकारों के प्रयास

केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के उपरोक्त प्रयासों के कारण, श्री अन्न के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ी है और मांग भी बढ़ी है। सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उत्पादन और आपूर्ति बढ़े और कीमतें नियंत्रित रहें। यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) क्या है?

भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) को बेहतर प्रौद्योगिकियों और कृषि प्रबंधन प्रथाओं की शुरूआत के माध्यम से खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। मिशन मुख्य रूप से चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के आवश्यक घटक हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) का उद्देश्य क्या है?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक अधिक लचीला और टिकाऊ कृषि क्षेत्र बनाने का प्रयास करता है, जिससे अंततः किसानों को लाभ होता है और राष्ट्र के लिए एक स्थिर और सुरक्षित खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित होती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

उत्पादकता बढ़ाना :-

एनएफएसएम का प्राथमिक लक्ष्य उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाकर चावल, गेहूं और दालों सहित प्रमुख फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना है। इसमें उच्च उपज देने वाली किस्मों, कुशल फसल प्रबंधन प्रथाओं और आधुनिक कृषि मशीनरी के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

सतत कृषि :-

एनएफएसएम टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर जोर देता है जो न केवल उत्पादकता बढ़ाती है बल्कि मिट्टी और पर्यावरण के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करती है। इसमें जैविक खेती को बढ़ावा देना, जल संसाधनों का कुशल उपयोग और एकीकृत कीट प्रबंधन शामिल है।

फसलों का विविधीकरण :-

संतुलित आहार सुनिश्चित करने और कुछ प्रमुख फसलों पर निर्भरता कम करने के लिए, एनएफएसएम फसलों के विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है। इसमें किसानों के लिए पोषण विविधता और आर्थिक स्थिरता बढ़ाने के लिए तिलहन, मोटे अनाज और अन्य फसलों की खेती को बढ़ावा देना शामिल है।

भौगोलिक विस्तार :- 

एनएफएसएम किसानों के बीच आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देता है। इसमें समग्र कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज, कुशल सिंचाई पद्धतियां, सटीक कृषि तकनीक और मशीनीकरण का उपयोग शामिल है।

क्षमता निर्माण :- 

मिशन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से किसानों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह किसानों को सूचित निर्णय लेने, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सशक्त बनाता है।

बाज़ार संपर्क :-

एनएफएसएम का लक्ष्य किसानों और बाज़ारों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। बाजारों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके, किसान-उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देकर और उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करके, मिशन किसानों की आय और आजीविका में सुधार करना चाहता है।

जोखिम न्यूनीकरण :-

जलवायु परिवर्तन, कीट और बीमारियों जैसे कृषि से जुड़े जोखिमों को संबोधित करना एक प्रमुख उद्देश्य है। एनएफएसएम किसानों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए लचीली फसल किस्मों और जोखिम शमन रणनीतियों को अपनाने को बढ़ावा देता है |  

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना :- 

अंततः, एनएफएसएम का व्यापक उद्देश्य प्रमुख खाद्य फसलों के उत्पादन और उपलब्धता को बढ़ाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान करना है। यह आबादी के लिए आवश्यक वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।

उपरोक्त लेख लिया गया

आधिकारिक वेबसाइट

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What is a ATMA scheme

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एटीएमए (ATMA)क्या है ?
उद्देश्य
एटीएमए की मुख्य विशेषताएं
फंडिंग
एटीएमए (ATMA)क्या है ?

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) योजना उद्योग में तकनीकी अंतर को दूर करने में अधिकांश किसानों को लाभान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य संगठनात्मक व्यवस्था करके और नवीन तकनीकों को लागू करके कृषि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रबंधन को केंद्रीकृत करना है

सार्वजनिक विस्तार सेवाओं की क्षमता को कम करने, विकेंद्रीकृत और मांग आधारित फोकस की कमी के संबंध में देश में विस्तार प्रणाली के सामने आने वाली प्रमुख बाधाओं को दूर करने के लिए, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एनएटीपी) के प्रौद्योगिकी प्रसार घटक में नवाचार को लागू किया गया था। देश के सात राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पंजाब में प्रत्येक राज्य में चार परियोजना जिलों के माध्यम से। इस घटक का उद्देश्य एकीकृत विस्तार वितरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जिला स्तर और उससे नीचे प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए नई संस्थागत व्यवस्थाओं का प्रायोगिक परीक्षण करना है। परियोजना प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी प्रसार को किसान संचालित और किसान को जवाबदेह बनाने के लिए अनुसंधान और विस्तार एजेंसी की स्थापना के लिए नीचे से ऊपर की योजना प्रक्रियाओं को अपनाना शामिल था। विस्तार वितरण किसानों की स्थान विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने वाले समूह दृष्टिकोण की ओर उन्मुख था। परियोजना के तहत लैंगिक चिंताओं पर पर्याप्त जोर दिया गया है। यह जिला स्तर पर एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में कार्य करता है और अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है और कृषि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रबंधन को विकेंद्रीकृत करने में मदद करता है।

पायलट जिलों को देखने के लिए यहां क्लिक करें- 

प्रौद्योगिकी प्रसार घटक में एनएटीपी के नवाचार का उद्देश्य नई संगठनात्मक व्यवस्थाओं और परिचालन प्रक्रियाओं का प्रायोगिक परीक्षण करना है, न कि केवल मौजूदा विस्तार प्रणाली को मजबूत करना है। एक प्रमुख अवधारणा या लक्ष्य कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के निर्माण के माध्यम से निर्णय लेने को जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत करना है। दूसरा लक्ष्य कार्यक्रम योजना और संसाधन आवंटन में किसानों के योगदान को बढ़ाना है, विशेष रूप से ब्लॉक स्तर पर, और हितधारकों के प्रति जवाबदेही बढ़ाना है। तीसरा प्रमुख लक्ष्य कार्यक्रम समन्वय और एकीकरण को बढ़ाना है, ताकि कृषि प्रणाली नवाचार, किसान संगठन, प्रौद्योगिकी अंतराल और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से लागू किया जा सके।

जिला स्तर पर एटीएमए जिला स्तर पर सभी प्रौद्योगिकी प्रसार गतिविधियों के लिए तेजी से जिम्मेदार होगा। इसका जिले में कृषि विकास से जुड़े सभी संबंधित विभागों, अनुसंधान संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों और एजेंसियों के साथ जुड़ाव होगा। परियोजना जिलों के भीतर अनुसंधान और विस्तार इकाइयाँ जैसे कि ZRS या सबस्टेशन, KVK और कृषि, पशुपालन, बागवानी और मत्स्य पालन आदि के प्रमुख विभाग एटीएमए के घटक सदस्य या प्रमुख हितधारक बन जाएंगे। प्रत्येक अनुसंधान-विस्तार (आरई) इकाई अपनी संस्थागत पहचान और संबद्धता बनाए रखेगी, लेकिन जिला-वार आरई गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम और प्रक्रियाएं एटीएमए गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएंगी जिन्हें इसकी प्रबंधन समिति (एमसी) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

इस योजना को 29 मार्च, 2005 को मंजूरी दी गई थी। इस योजना ने विस्तार प्रणाली को किसान संचालित और किसान को जवाबदेह बना दिया है। किसानों/किसान समूहों, गैर सरकारी संगठनों, कृषि विज्ञान केंद्रों, पंचायती राज संस्थानों और जिला स्तर और उससे नीचे काम करने वाले अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ विस्तार सुधारों को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर 237 कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) की स्थापना की गई है। धनराशि जारी करना राज्य सरकारों द्वारा तैयार रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजना (एसईडब्ल्यूपी)/राज्य विस्तार कार्य योजना (एसईडब्ल्यूपी) पर आधारित है। राज्य स्तरीय विस्तार योजनाएं किसानों की रणनीतिक विस्तार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई हैं। 10वीं योजना के दौरान देश के सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 252 जिलों को इस योजना के तहत कवर किया गया था।

उद्देश्य

 एटीएमए के उद्देश्य हैं :-

  1. अनुसंधान-विस्तार-किसान संपर्क को मजबूत करना
  2. जिला स्तर और उससे नीचे प्रौद्योगिकी अनुकूलन/सत्यापन और प्रसार में शामिल विभिन्न एजेंसियों की गतिविधियों के समन्वय और प्रबंधन के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करना।
  3. प्रसारित की जा रही प्रौद्योगिकियों की गुणवत्ता और प्रकार को बढ़ाना।
  4. प्रमुख शेयरधारकों द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी प्रणाली के साझा स्वामित्व की दिशा में आगे बढ़ना।
  5. गैर सरकारी संगठनों सहित निजी संस्थानों के साथ नई साझेदारी विकसित करना।

एटीएमए की मुख्य विशेषताएं

  1. फीडबैक में सुधार के लिए किसान सलाहकार समिति बनाना।
  2. किसानों को संगठित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों का उपयोग करना।
  3. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
  4. जिले में अनुसंधान इकाइयों के माध्यम से प्रौद्योगिकियों का सत्यापन और शोधन।
  5. नीचे से ऊपर की योजना प्रक्रिया.
  6. सूचना प्रौद्योगिकी का बढ़ता उपयोग (ARIS, WWW)
  7. कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण।
  8. नई सार्वजनिक-निजी भागीदारी का विकास करना।
  9. कृषक हित समूह का गठन एवं सुदृढ़ीकरण

फंडिंग

आत्मा योजना के तहत किसानों को ट्रेनिंग, नवाचार करने पर किसानों को पुरस्कृत किया जाता है. इसमें राज्य सरकार 40 प्रतिशत और केन्द्र सरकार 60 प्रतिशत अंशदान देती है. किसान आजकल खेती-बाड़ी के अलावा नवाचार भी कर रहे हैं. इन नवाचारों को सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है.

निधियों का आवंटन
लाभार्थी
फ़ायदे
विवरण
निधियों का आवंटन

योजना के लिए संपूर्ण दसवीं योजना परिव्यय (226.07 करोड़ रुपये) का उपयोग राज्यों/जिलों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों के लिए किया जाएगा। धन के उपयोग पर निर्णय 3 स्तरों पर लिया जाएगा – केंद्र, राज्य और जिला।
रुपये की राशि. जिला स्तरीय कार्यक्रमों के लिए 77.53% राशि 167.56 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
रुपये की राशि. राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के लिए 10.25% की राशि 22.15 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
रुपये की राशि. 12.22% की राशि 26.41 करोड़ भारत सरकार के नियंत्रण में उपलब्ध होगी। इस राशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा अनुमोदित होने वाली नवीन गतिविधियों के लिए किया जाएगा। हालाँकि, इन गतिविधियों का कार्यान्वयन राज्यों/जिलों द्वारा किया जाएगा।

 ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर फार्म स्कूल का संचालन – लागत मानदंड/सीमा

क्र.सं

फार्म स्कूल में (ब्लॉक/जीपी स्तर)

रुपये

1

फार्म स्कूल में अधिकतम 2.5 एकड़ क्षेत्र पर रु. 4000/- प्रति एकड़ की दर से फ्रंटलाइन प्रदर्शन।

10,000

2

फार्म स्कूल को रसद सहायता के लिए एकमुश्त अनुदान

5,000

3

आकस्मिकता

2,500

4

25 फार्म स्कूल प्रशिक्षुओं को आईपीएम किट @ रु. 200/- प्रति किट।

5,000

5

फार्म स्कूल में बातचीत/प्रशिक्षण का विवरण

 

 

(ए) अधिकतम 6 विजिट के लिए अधिकतम दो बाहरी प्रशिक्षकों के लिए प्रति प्रशिक्षक अधिकतम रु.250 प्रति विजिट के हिसाब से मानदेय

3,000

 

(बी) अधिकतम 6 यात्राओं के लिए अधिकतम दो बाहरी प्रशिक्षकों के लिए यात्रा व्यय @ अधिकतम 150 रुपये प्रति प्रशिक्षक प्रति यात्रा 

1,800

 

(सी) 6 आयोजनों के लिए 28 प्रतिभागियों के लिए प्रतिदिन प्रति प्रतिभागी 30 रुपये की दर से भोजन व्यय।

5,040

 

(डी) 28 प्रतिभागियों और प्रशिक्षकों के लिए प्रति प्रतिभागी 50 रुपये की दर से मुद्रित साहित्य

1,400

 

कुल :

33,740

6

जीबी, एटीएमए के निर्णय के अनुसार, सफल किसान/फार्म स्कूल चलाने वाली कार्यान्वयन एजेंसी को अधिकतम सेवा शुल्क

3,374

7

उपलब्धि हासिल करने वाले किसानों का प्रशिक्षण

8500

8

उपलब्धि हासिल करने वाले किसान का एक्सपोजर विजिट 

4800

 

कुल योग :

50,414

लाभार्थी

व्यक्तिगत, समुदाय, महिलाएँ, किसान/कृषि महिला समूह

फ़ायदे

एक्सपोज़र विजिट, मेले/मेले, किसानों और कृषक महिला समूहों का सशक्तिकरण, पुरस्कार और प्रोत्साहन

विवरण

किसानों/कृषि महिला हित समूहों को कृषि उपज के मांग आधारित उत्पादन और विपणन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले समूहों को पुरस्कार और प्रोत्साहन दिए जाते हैं

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