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हरियाणा सरकार का उद्देश्य राज्य के लघु-मध्यम किसानों (एससी किसानों) की आय को बढ़ाना है, Haryana Tractor Subsidy 2024 Yojana के माध्यम से 45 एच.पी या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर 01 लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा । कृषि और किसान कल्याण विभाग, पंचकुला, 2024-25 वर्ष के दौरान हरियाणा ट्रेक्टर सब्सिडी योजना के तहत प्रथम चरण में सभी जिलों में अनुसूचित जाति के किसानों को नया ट्रैक्टर (45 एचपी या उससे से अधिक) के लिए लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करेगा। बादमे सभी कैटेगरी के किसानों को दिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक निचे दिया गया है।
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2024 के लिए जो उमीदवार योग्य हैं, 26 फरवरी, 2024 से ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 मार्च, 2024 है। अन्य सभी जानकारी निचे दी गयी है। हम इस पोस्ट में Haryana Tractor Subsidy Yojana 2024 के बारे में विस्तार से जानेंगे पूरी जानकारी के लिए पोस्ट अंत तक पढ़े|
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2024
योजना का नाम | हरियाणा ट्रैक्टर अनुदान योजना 2024 |
किसने शुरू की | हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | राज्य के अनुसूचित जाति के किसान |
उद्देश्य | ट्रैक्टर खरीदने पर अनुदान राशि प्रदान करना |
आवेदन शुरू तिथि | 26 फरवरी 2024 |
आवेदन अंतिम तिथि | 11 मार्च 2024 |
लाभ | एक लाख रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | agriharyana.gov.in |
ऑनलाइन फॉर्म शुल्क
फॉर्म फीस | रु. 0/- |
शुल्क भुगतान मोड | Online |
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2024 का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है| आज के समय में ट्रैक्टर के बिना खेती करना काफी मुश्किल है| अनुसूचित जाति के बहुत से ऐसे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर किसान है जिनके पास खुद का ट्रैक्टर ना होने के बाद भी खेती करते हैं जिससे उन्हें काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है| इसलिए हरियाणा सरकार द्वारा ऐसे किसानों को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है ताकि वह आज की आधुनिक तकनीकी के साथ खेती कर सकें|
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना के तहत किसान 45 HP व अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर 1 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं|
- इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा|
- चयन उपरांत किसान भारत सरकार द्वारा अधिकृत निर्माता से मूल भाव कर अपनी पसंद के निर्माता से खरीद कर सकते हैं|
- राज्य के केवल अनुसूचित जाति की किसान ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा|
- हरियाणा सरकार द्वारा ट्रैक्टर खरीदने पर एक लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी|
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना पात्रता
- केवल हरियाणा का मूल निवासी किसान इस योजना का लाभ ले सकता है|
- राज्य की केवल अनुसूचित जाति की किस की योजना का लाभ ले सकते हैं|
- किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण होना अनिवार्य है|
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र
- मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण संख्या
- बैंक पासबुक
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट agriharyana.gov.in पर जाएं|
- होम पेज पर Former Corner में दिए Appy For Agriculture Schemes के ऑप्शन पर क्लिक करें|
- अब आपके सामने सभी स्कीम्स आ जाएगी|
- अब आपको अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों किसानों के समूह को सब्सिडी पर उपकरण मशीनरी प्रदान करने की योजना के सामने View के ऑप्शन पर क्लिक करना है|
- अब आपके सामने एक नया पेज आएगा|
- इसमें Click Here To Registration के ऑप्शन पर क्लिक करना है|
- अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा|
- फार्म में मांगी गई जानकारी दर्ज करनी है|
- अब आपको आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना है|
- अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है|
- इस प्रकार से आप हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं|
महत्वपूर्ण लिंक
आधिकारिक अधिसूचना | अधिसूचना |
ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करें | ऑनलाइन लिंक |
कृषि हरियाणा आधिकारिक वेबसाइट | Agri Haryana |
FAQ(Frequently Asked Questions )
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम 2024 कब शुरू होगी?
26 फ़रवरी 2024
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम 2024 अंतिम तिथि?
11 मार्च 2024
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम के तहत कितने अनुदान राशि मिलती है?
1 लाख रुपए
हरियाणा ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा?
राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों को