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हरियाणा में कपास की खेती को बढ़ावा देने हेतु योजना (2024-25)
हरियाणा में कपास उत्पादक किसानों को पानी की टंकी और सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र की स्थापना पर अनुदान प्रदान करने के लिए यह योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि वे कम पानी में अधिक उपज प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही, जल संरक्षण और पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना के तहत किसानों को 85% तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उनके लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली और पानी की टंकी स्थापित करना संभव होगा।
योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी
- आरंभ तिथि: 28/11/2024
- पंजीकरण की अंतिम तिथि: 12/12/2024
योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को 12 दिसंबर से पहले कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriharyana.gov.in/WaterTankRegUnderCotton पर पंजीकरण कराना होगा।
आवेदन प्रक्रिया
- किसान विभागीय पोर्टल पर आवेदन करेंगे।
- आवेदन के साथ ₹5000 पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा, जो प्रक्रिया पूरी होने के बाद वापस किया जाएगा।
- फर्जी आवेदन की स्थिति में पंजीकरण शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
सब्सिडी और सहायता
1.अनुदान प्रतिशत: सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर 85% सब्सिडी।
2.टैंक का आकार और सब्सिडी:
2.टैंक का आकार और सब्सिडी:
ऊपरी भाग (फीट) | निचला भाग (फीट) | गहराई (फीट) | क्षमता (लाख लीटर) | अनुदान (₹ लाख) |
---|---|---|---|---|
60 x 36 | 40 x 16 | 10 | 3.50 | 2.25 |
65 x 55 | 45 x 35 | 10 | 7.00 | 3.25 |
3.टैंक का आकार और सब्सिडी की गणना सिंचाई आवश्यकता के अनुसार होगी।
4.पहले से ली गई मिट्टी खुदाई सब्सिडी को समायोजित किया जाएगा।
4.पहले से ली गई मिट्टी खुदाई सब्सिडी को समायोजित किया जाएगा।
निर्माण और निरीक्षण प्रक्रिया
- अनुमोदन के बाद किसान 2 महीने में काम पूरा करेंगे।
- फील्ड स्टाफ कार्य शुरू होने से पहले, कार्य के दौरान और कार्य पूरा होने पर निरीक्षण करेगा।
- डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा, जिसकी लागत ₹5000 होगी।
महत्वपूर्ण निर्देश
- योजना का लाभ केवल सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के साथ उपलब्ध होगा।
- विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण के दिशानिर्देश प्राथमिकता में रहेंगे।
यह योजना कपास की खेती में सुधार के साथ जल संरक्षण और सिंचाई कुशलता को बढ़ावा देने का एक प्रयास है।