- ट्रांसफार्मर
- ट्रांसफार्मर चोरी या खराब होने पर
- ट्रांसफार्मर चोरी या खराब होने पर कहां शिकायत करें
- ट्रांसफार्मर कहां से मिलेगा
ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक प्रत्यावर्ती-धारा सर्किट से एक या अधिक अन्य सर्किट में स्थानांतरित करता है, या तो वोल्टेज को बढ़ाता है (बढ़ाता है) या कम करता है (घटाता है)।
ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण दो सर्किट को जोड़ता है। इसका उपयोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के माध्यम से विद्युत शक्ति संचरण के लिए भी किया जाता है। विद्युत शक्ति बिना किसी आवृत्ति संशोधन के भी स्थानांतरित की जाती है।
चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा निर्णय लेते हुए ट्रांसफार्मर के चोरी/खराब होने की स्थिति में उनसे शुल्क न लेने का निर्णय लिया है। यह दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 15 जनवरी, 2024 को अधिसूचित एचईआरसी विद्युत आपूर्ति संहिता विनियमन, 2014 में संशोधन किया गया है।
संशोधन के अनुसार, अब उपभोक्ताओं से ट्रांसफार्मर के चोरी या प्राकृतिक आपदाओं से खराब होने की स्थिति में बदलने या मरम्मत करवाने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जबकि पहले उपभोक्ताओं द्वारा ट्रांसफार्मर के वारंटी में खराब/चोरी होने पर उसकी कीमत का 20 प्रतिशत तथा वारंटी खत्म होने पर बदलने की स्थिति में ट्रांसफार्मर की कीमत का 10 प्रतिशत शुल्क जमा करवाया जाता था।
ट्रांसफार्मर बदलने या मरम्मत करने की एवज में किसानों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता था, इसे देखते हुए ही सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए मौजूदा प्रावधानों को संशोधित किया है, ताकि किसानों पर अतिरिक्त लागत का बोझ न पड़े। इस कदम से प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि यदि कोई किसान अपने खेत से वितरण ट्रांसफार्मर की चोरी की रिपोर्ट करता है तो तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए।
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर ने राज्य के सभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों, पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेंज अधिकारियों को पत्र लिखकर इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
डीजीपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि अगर कोई किसान अपने खेत से वितरण ट्रांसफार्मर की चोरी की सूचना देता है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करें।
यानि कि सबसे पहले किसान भाइयों को पास के पुलिस स्टेशन में ट्रांसफार्मर चोरी की एफआईआर(FIR-FIRST INFORMATION REPORT) यानि रिपोर्ट लिखानी होगी
ट्रांसफार्मर चोरी/क्षति होने पर किसानों को नया ट्रांसफार्मर बिजली विभाग से मिलेगा