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हरियाणा ने उन्नत गेहूं की खेती के लिए 3,600 रुपये की सब्सिडी की घोषणा की।
हरियाणा सरकार ने उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 3,600 रुपये प्रदान करके गेहूं किसानों का समर्थन करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। खाद्य और पोषण सुरक्षा गेहूं योजना का हिस्सा इस पहल का उद्देश्य राज्य में गेहूं उत्पादन में सुधार करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और आठ प्रमुख जिलों पर केंद्रित है।
योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी
- आरंभ तिथि: 15/11/2024
- पंजीकरण की अंतिम तिथि: 25/12/2024
योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को 25 दिसंबर से पहले कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
योजना के मुख्य लाभ और पात्रता:
- व्यक्तिगत किसान 2.5 एकड़ तक की भूमि पर लाभ के लिए पात्र हैं
- कृषि सामग्री खरीदने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक है।
- सामग्री सरकारी अनुमोदित विक्रेताओं या सहकारी समितियों से प्राप्त की जानी चाहिए
- अनुसूचित जाति, महिला किसानों और छोटे/सीमांत किसानों के लिए 20% लाभ उपलब्ध है।
- जितने भी लघु और सीमांत किसानों को 33% का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और किसानों को अधिक लाभ मिलेगा।
इस योजना से कौन से जिले लाभान्वित होंगे?
जिला | कुल क्षेत्र (एकड़) | अनुदान राशि (लाख रुपये) |
---|---|---|
अंबाला | 140 | 5.04 |
भिवानी | 170 | 6.12 |
हिसार | 140 | 5.04 |
झज्जर | 145 | 5.22 |
मेवात | 120 | 4.32 |
पलवल | 110 | 3.96 |
रोहतक | 110 | 3.96 |
चरखी दादरी | 106 | 3.82 |
कुल | 1041 | 37.48 |
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
किसानों को DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE ,Haryana पर पंजीकरण कराना चाहिए
आधार कार्ड
(Aadhaar card)
भूमि दस्तावेज़
(Land Documents)
आय प्रमाण पत्र
(Income Certificate)
बैंक विवरण
(Bank Details)
किसान का पता
(Farmer's Address)
निवासी प्रमाण पत्र
Residence Certificate
फोटो
(PHOTO)
मोबाइल नंबर
Mobile Number