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- हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- सब्जियों व मसलों के लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़।
- फलों के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़।
- किसान का अंशदान बीमित राशि का 2.5 प्रतिशत होगा।
- प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की भरपाई हेतु एक विशेष योजना मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के नाम से दिसंबर 2020 में शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना
बागवानी फसलों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति एकड प्रीमीयम राशि 2.5 प्रतिशत सब्जियों मसालों के लिए 750 रूपये प्रति एकड़ व फलों के लिए 1000 रूपये प्रति एकड़ देना होगा। सब्जियों एवं मसालों के लिए न्यूनतम मुआवजा राशि प्रति एकड़ 15,000 रूपये व अधिकतम 30,000/- रूपये तथा फलों के लिए न्यूनतम मुआवजा राशि 20,000 रूपये व अधिकतम 40,000/- रूपये होगी।
योजना में शामिल प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाएं
| ओलावृश्टि, तापमान, पाला |
|---|
| ओलावृश्टि, तापमान, पाला जल कारक (बाढ़, बादल फटना, नहर/ड्रेन का टूटना, जलभराव) आंधी तूफान व आग |
| सब्जियां (23) | फल (21) | मसाले (2) |
|---|---|---|
| अरबी,भिन्डी,करेला,लौकी,बैंगन,पत्ता गोभी, शिमला मिर्च,गाजर,गोभी,मिर्च,खीरा,ककड़ी, खरबूज़,प्याज, मटर,आलू,कद्दू,मूली,तोरइ, टिंडा,जुकिनी, टमाटर,तरबूज |
आँवला,बेर,चीकू,खजूर,ड्रैगन फल,अंजीर, अंगूर,अमरूद,जामुन,किन्नू,लैमन,नींबू,लीची, मालटा,संतरा,आम,आड़ू,नाशपाती आलु बुख़ारा, अनार,स्ट्राबेरी |
हल्दी, लेह्सुन |
योजना में देय बीमा राशि व प्रीमीयम
| फसल | बीमा राशि | प्रीमीयम राशि (2.5 प्रतिषत) |
|---|---|---|
| सब्जियां व मसाले | रू. 30,000 प्रति एकड़ | रू. 750 प्रति एकड़ |
| फल | रू. 40,000 प्रति एकड़ | रू. 1,000 प्रति एकड़ |

